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ड्राइवरों के विरोध से सरकार हटी पीछे हिट एंड रन वाला नया कानून नहीं होगा लागू

नई दिल्ली:नए हिट-एंड-रन(दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) कानून को लेकर जारी ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन सरकार से बातचीत के बाद खत्म हो गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ट्रक ड्राइवरों के प्रतिनिधियों ने बताया कि नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और अगर उन्हें कोई चिंता है तो सरकार उन पर खुले दिल से विचार करेगी। केंद्र गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यह बयान सामने आया है। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस ने कहा कि सारे मसलों का समाधान हो गया।

आगे यह भी कहा कि अभी नए कानून (जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माना शामिल) को लागू नहीं किया गया है। एसोसिएशन की सलाह के बाद नियम लागू होंगे। वहीं, गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है।

ट्रक ड्राइवरों के अध्यक्ष मलकीत सिंह बल ने कहा कि हमने भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रावधानों पर मुलाकात की और चर्चा की, और सभी मुद्दों का समाधान किया गया है। नए कानून अभी तक लागू नहीं किए गए हैं और केवल अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ परामर्श के बाद ही लागू किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया कि हड़ताल जल्द खत्म होगी और ड्राइवरों को काम पर लौटने के लिए कहा गया है। इस बीच, गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना(हिट-एंड-रन मामलों में) दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। यह अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद ही लागू होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दस साल की सजा और जुर्माना लगाया था, उसे रोक कर रखा है। इस मामले में एक तरह से ड्राइवरों की जीत हुई है।

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Author: anuched19bharat

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